- पात्र जनता को निःशुल्क कानूनी सहायता एवं निःशुल्क अधिवक्ताओं की सेवा उपलब्ध कराना।
- सभी को प्रभावकारी, सस्ता एवं शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना।
- उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समितियों के संयुक्त तत्वावधान में केन्द्रीय प्राधिकरण (नालसा) की नीतियों पर जोर देना।
- विधि साक्षरता एवं जागरूकता के माध्यम से वंचित जनता में व्यापक कानूनी जागरूकता बढ़ाना। कानूनी सहायता शिविरों का आयोजन करना तथा उन्हें उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना।
- यह सुनिश्चित करना कि “सभी के लिए न्याय तक पहुंच” का आदर्श वाक्य गरीब एवं वंचित लोगों तक पहुंच सके।
- विवादों को निपटाने के लिए संगोष्ठियां, सेमिनार, सम्मेलन आयोजित करना तथा लोगों को कानूनी प्रणाली के बारे में जागरूक करना।