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    लोक अदालतें

    [A] लोक अदालत क्या है?

    कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19 के आलोक में, लोक अदालत के आयोजन की प्रक्रिया इस प्रकार है:

    लोक अदालतों का आयोजन:

    1. प्रत्येक राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, या तालुक विधिक सेवा समिति विभिन्न अंतरालों और स्थानों पर लोक अदालतों का आयोजन कर सकती है।
    2. प्रत्येक लोक अदालत में निम्नलिखित शामिल होंगे:
      • सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी
      • उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति
    3. सदस्यों के लिए आवश्यक योग्यता और अनुभव न्यायिक अधिकारियों के परामर्श से संबंधित सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। प्राधिकारियों।
    4. लोक अदालत के पास निम्नलिखित मामलों को निपटाने का अधिकार क्षेत्र है:
      • अदालतों में लंबित मामले
      • इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले विवाद लेकिन अभी तक किसी अदालत के समक्ष नहीं लाए गए हैं

      नोट: गैर-शमनीय आपराधिक अपराधों पर इसका अधिकार क्षेत्र नहीं है।

    लोक अदालतों द्वारा मामलों का संज्ञान:

    1. किसी मामले को लोक अदालत में भेजा जा सकता है यदि:
      • दोनों पक्ष सहमत हों
      • एक पक्ष न्यायालय में आवेदन करता है
      • न्यायालय इसे समझौते के लिए उपयुक्त पाता है
    2. लोक अदालत मामले को निष्पक्षता और न्याय के साथ निपटाने का प्रयास करेगी।
    3. यदि कोई समझौता नहीं होता है, तो मामला न्यायालय को वापस कर दिया जाएगा।

    लोक अदालत का निर्णय:

    1. लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णय पर विचार किया जाता है सिविल कोर्ट का आदेश।
    2. यदि समझौता हो जाता है तो भुगतान की गई कोई भी कोर्ट फीस वापस कर दी जाएगी।
    3. यह निर्णय अंतिम और बाध्यकारी है, तथा इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती।

    लोक अदालत की शक्तियाँ:

    लोक अदालत के पास सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ हैं, जैसे कि:

    • गवाहों को बुलाना और उनकी जाँच करना
    • दस्तावेज प्रस्तुत करने की माँग करना
    • शपथपत्रों के माध्यम से साक्ष्य प्राप्त करना
    • सार्वजनिक अभिलेखों का अनुरोध करना
    • अन्य निर्धारित न्यायिक मामले

    [बी] राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 (PDF 4MB)

    [सी] 2025 के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत अनुसूची
    क्रम संख्या तारीखें
    1 08 मार्च 2025
    2 10 मई 2025
    3 13 सितंबर 2025
    4 13 दिसंबर 2025

    [डी] सांख्यिकीय डेटा (PDF 15KB)