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    डीएलएसए हरिद्वार

    हमारे बारे में

    भारतीय संविधान का अनुच्छेद-39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है। इसमें कहा गया है कि “राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे, और विशेष रूप से, उपयुक्त कानून या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए।” संविधान के अनुच्छेद 39-ए के इस अधिदेश को पूरा करने और समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और व्यापक कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करने और सभी के लिए न्याय के दर्शन को सुरक्षित और बढ़ावा देने के लिए, वर्ष 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बनाया गया था।

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    प्रशांत जोशी
    जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्रशांत जोशी
    सिमरनजीत कौर
    सचिव श्रीमती सिमरनजीत कौर

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    1 श्री प्रशांत जोशी जिला एवं सत्र न्यायाधीश dj-har-ua[at]nic[dot]in / dlsaharidwar[at]gmail[dot]com हरिद्वार 01334-239780
    2 श्रीमती सिमरनजीत कौर सचिव dj-har-ua[at]nic[dot]in / dlsaharidwar[at]gmail[dot]com हरिद्वार 01334-239780 / 9412071710
    3 श्रीमती संगीता भारद्वाज रिटेनर वकील dj-har-ua[at]nic[dot]in / dlsaharidwar[at]gmail[dot]com हरिद्वार 01334-239780 / 9045527007

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    1 श्री नवल सिंह बिष्ट tlscroorkee[at]gmail[dot]com रुड़की 7669727588
    2 श्री अनुराग त्रिपाठी tlsclaksar[at]gmail[dot]com लक्सर 9415282800
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